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मेरठ नीला ड्रम कांड: मुस्कान और साहिल को फांसी की सजा, बेटी के नाम जेल से लिखी चिट्ठी

मेरठ के चर्चित नीला ड्रम हत्याकांड में अदालत ने सौरभ राजपूत की हत्या के मामले में उसकी पत्नी मुस्कान रस्तोगी और उसके प्रेमी साहिल शुक्ला को फांसी की सजा सुनाई है। दोनों पर 20-20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। फैसले के दौरान सौरभ के परिवार के सदस्य अदालत में मौजूद रहे। परिवार लंबे समय से दोनों के लिए कड़ी सजा की मांग कर रहा था।

अदालत में चुप रहे मुस्कान और साहिल

बुधवार को मुस्कान और साहिल को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत में पेश किया गया। जज ने दोनों से पूछा कि क्या वे सजा सुनाए जाने से पहले कुछ कहना चाहते हैं। हालांकि, दोनों ने अपनी ओर से कोई बात नहीं रखी। साहिल ने कुछ कहने से इनकार कर दिया, जबकि मुस्कान भी चुप रही।

सौरभ की मां, मौसी, भाई और परिवार के अन्य सदस्य फैसले के समय अदालत में मौजूद थे। सौरभ की मां ने न्याय की उम्मीद जताते हुए इस मामले में परिवार का साथ देने वाले लोगों और प्रशासन के प्रति आभार व्यक्त किया।

जेल से बड़ी बेटी के नाम लिखी चिट्ठी

मुस्कान अपनी दोनों बेटियों के भविष्य को लेकर चिंतित है। वह जेल प्रशासन से अपनी बड़ी बेटी पीहू से मुलाकात कराने और फोन पर बात करवाने की मांग कर रही है। हालांकि, जेल प्रशासन के पास बेटी का मोबाइल नंबर या पता उपलब्ध नहीं होने की बात सामने आई है।

फिलहाल मुस्कान को बेटी के नाम चिट्ठी लिखने के लिए जरूरी सामान दिया गया है। जेल प्रशासन के मुताबिक, मुस्कान ने अपनी बड़ी बेटी के लिए एक पत्र भी लिखा है।

क्या था मेरठ का नीला ड्रम हत्याकांड?

मेरठ के ब्रह्मपुरी इलाके में 3 मार्च 2025 की रात सौरभ राजपूत की हत्या कर दी गई थी। मामले के अनुसार, उसकी पत्नी मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल पर हत्या की साजिश रचने और वारदात को अंजाम देने का आरोप था।

जांच के मुताबिक, सौरभ को बेहोश करने के बाद चाकू से हमला कर उसकी हत्या की गई। इसके बाद शव के टुकड़े करके नीले ड्रम में रखा गया और सीमेंट से बंद कर दिया गया। वारदात के बाद मुस्कान और साहिल हिमाचल प्रदेश चले गए थे। 18 मार्च 2025 को दोनों को गिरफ्तार किया गया और सौरभ का शव ड्रम से बरामद हुआ।

मेरठ की जिला अदालत ने 30 सितंबर को मुस्कान रस्तोगी और साहिल शुक्ला को हत्या और साक्ष्य मिटाने के मामले में दोषी ठहराया था। इसके बाद अदालत ने दोनों को फांसी की सजा सुनाई।

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