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EPFO के नए नियम: PF से कितनी बार निकाल सकते हैं पैसा? बीमारी, पढ़ाई, शादी और घर के लिए जानें नियम

नौकरीपेशा लोगों के लिए प्रोविडेंट फंड (PF) से जुड़ी अहम जानकारी सामने आई है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के एडवांस निकासी नियमों के तहत कर्मचारी बीमारी, बच्चों की पढ़ाई, शादी, घर खरीदने और अन्य जरूरी परिस्थितियों में पीएफ खाते से पैसा निकाल सकते हैं। हालांकि, हर जरूरत के लिए निकासी की संख्या, पात्रता और राशि की सीमा अलग-अलग होती है। ऐसे में पीएफ से पैसा निकालने की योजना बना रहे कर्मचारियों के लिए इन नियमों को समझना जरूरी है।

तीन श्रेणियों में बांटे गए PF एडवांस के नियम

EPFO की ‘Smart Guide on New Rules on EPF Advances’ में एडवांस निकासी को तीन प्रमुख श्रेणियों में बांटा गया है। इनमें जरूरी खर्च, आवास से जुड़े खर्च और विशेष परिस्थितियां शामिल हैं। प्रत्येक श्रेणी के लिए निकासी की अलग-अलग सीमाएं निर्धारित की गई हैं।

1. पढ़ाई और शादी के लिए कितनी बार निकाल सकते हैं पैसा?

पहली श्रेणी में बीमारी, शिक्षा और शादी जैसी जरूरतों को शामिल किया गया है।

  • बीमारी के इलाज के लिए: कर्मचारी अपनी या परिवार के पात्र सदस्यों की बीमारी के इलाज के लिए निर्धारित शर्तों के तहत पीएफ से एडवांस ले सकते हैं।
  • पढ़ाई के लिए: कर्मचारी अपनी पूरी पीएफ सदस्यता के दौरान अधिकतम 10 बार निकासी कर सकते हैं। यह सुविधा निर्धारित शर्तों के अनुसार कर्मचारी या उसके बच्चों की शिक्षा के लिए उपलब्ध है।
  • शादी के लिए: कर्मचारी अपनी या पात्र पारिवारिक सदस्यों की शादी के खर्च के लिए अधिकतम 5 बार पीएफ एडवांस ले सकते हैं।

ध्यान रखें कि निकासी की संख्या के अलावा प्रत्येक मामले में लागू पात्रता और राशि संबंधी नियमों का पालन करना जरूरी है।

2. घर खरीदने और होम लोन चुकाने के लिए नियम

दूसरी श्रेणी में आवास से जुड़े खर्च शामिल हैं। इसके तहत निर्धारित शर्तें पूरी करने वाले कर्मचारी घर या फ्लैट खरीदने, मकान बनवाने, होम लोन चुकाने और घर की मरम्मत या बदलाव के लिए पीएफ से एडवांस ले सकते हैं।

दी गई गाइड के अनुसार, इन आवास संबंधी जरूरतों के लिए पूरी सदस्यता अवधि में अधिकतम 5 बार निकासी की सुविधा बताई गई है। हालांकि, वास्तविक पात्रता और निकाली जा सकने वाली रकम संबंधित उद्देश्य और लागू नियमों पर निर्भर करेगी।

3. इमरजेंसी में साल में दो बार निकासी

तीसरी श्रेणी में प्राकृतिक आपदा और अन्य निर्धारित आपात परिस्थितियों को शामिल किया गया है। ऐसी स्थितियों में कर्मचारी संबंधित नियमों के तहत पीएफ से एडवांस ले सकते हैं।

उपलब्ध गाइड के विवरण के मुताबिक, इन परिस्थितियों में एक वित्त वर्ष के दौरान अधिकतम दो बार निकासी की सुविधा बताई गई है। आवेदन करने से पहले यह जांचना जरूरी है कि संबंधित परिस्थिति नियमों में शामिल है या नहीं।

PF खाते से अधिकतम कितना पैसा निकाल सकते हैं?

पीएफ से निकाली जा सकने वाली राशि इस बात पर निर्भर करती है कि कर्मचारी किस उद्देश्य से एडवांस मांग रहा है और उस पर कौन-से नियम लागू होते हैं।

पीएफ निकासी के सामान्य नियमों में कुछ परिस्थितियों के लिए खाते में जमा राशि का 75 प्रतिशत तक निकालने की सुविधा का उल्लेख मिलता है। लेकिन इसे सभी प्रकार के एडवांस पर लागू एक समान सीमा नहीं मानना चाहिए। बीमारी, शिक्षा, शादी, आवास और अन्य जरूरतों के लिए अलग-अलग गणना तथा पात्रता शर्तें हो सकती हैं।

इसलिए आवेदन करने से पहले EPFO के आधिकारिक पोर्टल पर संबंधित निकासी श्रेणी के नियमों की पुष्टि करें।

PF एडवांस के लिए आवेदन करने से पहले क्या करें?

पीएफ से पैसा निकालने से पहले इन बातों का ध्यान रखें:

  • अपना UAN और पीएफ खाते की जानकारी जांच लें।
  • सुनिश्चित करें कि आधार और बैंक खाते से जुड़ी जरूरी जानकारी सही है।
  • अपने UAN पोर्टल पर ई-केवाईसी और अन्य आवश्यक विवरण पूरे रखें।
  • निकासी के उद्देश्य के अनुसार पात्रता और जरूरी दस्तावेजों की जांच करें।
  • आवेदन के लिए EPFO के आधिकारिक पोर्टल का इस्तेमाल करें।

पीएफ एडवांस कर्मचारियों को जरूरी आर्थिक जरूरतों के समय मदद दे सकता है। हालांकि, निकासी की सुविधा का लाभ लेने से पहले लागू नियमों और शर्तों की पुष्टि करना जरूरी है, ताकि आवेदन में देरी या अस्वीकृति की स्थिति से बचा जा सके।

आधिकारिक जानकारी के लिए EPFO की वेबसाइट https://www.epfindia.gov.in/ पर जाएं।

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