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Balod Murder Case: मोबाइल तोड़ा, सबूत मिटाने की कोशिश की, कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा

बालोद। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में महिला की हत्या के मामले में जिला एवं सत्र न्यायालय ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों और अभियोजन पक्ष की दलीलों के आधार पर नेमीचंद साहू उर्फ नेमू को हत्या का दोषी माना।

इस मामले की जांच में पुलिस को वैज्ञानिक और तकनीकी साक्ष्यों से अहम मदद मिली। खास तौर पर मृतका के हाथ पर बने ‘K.K.’ टैटू के जरिए उसकी पहचान करने में महत्वपूर्ण सुराग मिला, जिसके बाद जांच आगे बढ़ी और पुलिस आरोपी तक पहुंच सकी।

पत्थर से सिर और चेहरे पर किया था हमला

अभियोजन के मुताबिक डौंडी लोहारा थाना क्षेत्र में 16 जनवरी 2026 को ग्राम गुरमी के नाला भेंजरा पठार के पास एक महिला का शव बरामद हुआ था। महिला की हत्या सिर और चेहरे पर पत्थर से हमला कर किए जाने की बात सामने आई।

पुलिस जांच में आरोपी नेमीचंद साहू की भूमिका सामने आई। आरोप है कि हत्या के बाद

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