
रायपुर । छत्तीसगढ़ में पंजीकृत महिला निर्माण श्रमिकों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने और स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ निर्माण श्रमिक ई-रिक्शा सहायता योजना शुरू की है। इस योजना के तहत पात्र महिला श्रमिकों को ई-रिक्शा खरीदने के लिए अनुदान दिया जाएगा। सहायता राशि सीधे हितग्राहियों के बैंक खातों में अंतरित की जाएगी।
यह योजना श्रम विभाग के अधीन छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल द्वारा संचालित की जा रही है। इसके माध्यम से महिला श्रमिकों को आजीविका का नया साधन मिलेगा और उनकी आय बढ़ाने में मदद मिलेगी।
योजना का लाभ 18 से 50 वर्ष आयु वर्ग की उन महिला निर्माण श्रमिकों को मिलेगा, जो संबंधित निर्माण श्रमिक कल्याण योजना के अंतर्गत पंजीकृत हैं। इसके अलावा पंजीकृत महिला निर्माण श्रमिकों के स्व-सहायता समूह भी योजना के दायरे में शामिल किए गए हैं।
ई-रिक्शा खरीदने के लिए अनुदान का उपयोग केवल वाहन क्रय करने में ही किया जा सकेगा। इसके लिए पात्र आवेदकों को निर्धारित आवेदन पत्र के साथ आवश्यक दस्तावेज जमा करने होंगे। इनमें पहचान पत्र, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, राशन कार्ड की प्रति, जाति प्रमाण पत्र, बैंक खाते का विवरण और ई-रिक्शा की रसीद शामिल हैं। आवेदन में मांगी गई सभी जानकारियां सही और पूर्ण रूप से देना जरूरी होगा।
पात्र निर्माण श्रमिक स्वयं, किसी भी चॉइस सेंटर अथवा श्रम कार्यालय के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्राप्त होने के बाद विभागीय स्तर पर दस्तावेजों का परीक्षण और निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार स्वीकृति की कार्रवाई की जाएगी। आवेदन स्वीकृत होने पर संबंधित आवेदक को इसकी सूचना दी जाएगी।
योजना की विस्तृत जानकारी के लिए इच्छुक आवेदक श्रम विभाग, खंड-तीन, द्वितीय तल, इन्द्रावती भवन, अटल नगर, रायपुर में संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा दूरभाष नंबर 0771-2443513 और हेल्पलाइन नंबर 0771-2443515 पर जानकारी ली जा सकती है। हेल्पडेस्क ईमेल [email protected] के माध्यम से भी संपर्क किया जा सकता है।




