
रायपुर । छत्तीसगढ़ में रियल एस्टेट क्षेत्र में पारदर्शिता बनाए रखने और संपत्ति खरीदारों के हितों की सुरक्षा के लिए छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (CG-RERA) ने सख्त कार्रवाई की है। प्राधिकरण ने रायपुर जिले के आरंग स्थित ‘सालासार विहार’ परियोजना में बिना रेरा पंजीयन भूखंडों की बिक्री के मामले में प्रमोटर श्री राजीव सोनी, पिता श्री के.एल. सोनी, पर ₹25 लाख का अर्थदंड लगाया है।
रेरा पंजीयन के बिना बिक्री पर कार्रवाई
प्राधिकरण द्वारा मामले में प्रस्तुत दस्तावेजों और उपलब्ध तथ्यों की जांच में पाया गया कि सालासार विहार परियोजना के अंतर्गत भूमि को भूखंडों में विभाजित कर रेरा पंजीयन प्राप्त किए बिना उनका विक्रय किया गया। इसे भू-संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा 3 का उल्लंघन माना गया।
प्राधिकरण ने अधिनियम की धारा 59 के तहत परियोजना की अनुमानित लागत के आधार पर प्रमोटर पर ₹25 लाख की शास्ति अधिरोपित की है। इस कार्रवाई के माध्यम से स्पष्ट किया गया है कि निर्धारित श्रेणी की रियल एस्टेट परियोजनाओं के लिए पंजीयन संबंधी नियमों का पालन अनिवार्य है।
पंजीयन के बिना विज्ञापन और विक्रय अधिनियम के विरुद्ध
भू-संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 के तहत निर्धारित श्रेणी की परियोजनाओं का रेरा में पंजीयन कराना आवश्यक है। लागू प्रावधानों के अनुसार, पंजीयन के बिना ऐसी परियोजनाओं का विज्ञापन, विपणन या विक्रय नहीं किया जा सकता।
इन नियमों का उद्देश्य संपत्ति खरीदारों को परियोजना की वैधानिक स्थिति, विकास संबंधी जानकारी और अन्य आवश्यक विवरण उपलब्ध कराना है, ताकि वे संपत्ति खरीदने से पहले सही जानकारी के आधार पर निर्णय ले सकें। नियमों का उल्लंघन करने वाले प्रमोटरों के विरुद्ध अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जा सकती है।
संपत्ति खरीदने से पहले रेरा पंजीयन की जांच करें
CG-RERA ने आम नागरिकों और संपत्ति खरीदारों से अपील की है कि किसी भी आवासीय परियोजना या भूखंड में निवेश करने से पहले संबंधित परियोजना का रेरा पंजीयन अवश्य जांचें। खरीदारों को परियोजना का पंजीयन क्रमांक, प्रमोटर का विवरण और अन्य आवश्यक जानकारियों का सत्यापन करना चाहिए, ताकि भविष्य में संभावित विवादों और आर्थिक नुकसान से बचा जा सके।
प्राधिकरण ने कहा है कि रियल एस्टेट क्षेत्र में पारदर्शिता, जवाबदेही और नियमों का प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित करना उसकी प्राथमिकता है। संपत्ति खरीदारों के अधिकारों की रक्षा और सुरक्षित लेन-देन को प्रोत्साहित करने के लिए नियमों का पालन आवश्यक है।
नागरिक परियोजनाओं के पंजीयन और संबंधित विवरणों की जानकारी CG-RERA की आधिकारिक वेबसाइट https://rera.cgstate.gov.in पर प्राप्त कर सकते हैं।




