परिवहन सुविधा केंद्र मे उपभोक्ता के साथ लूट खेल पूरा पैसा लेकर भी नहीं दे रहे सुविधा

छत्तीसगढ़ परिवहन विभाग के निर्देशानुसार, 1 अप्रैल 2019 से पहले पंजीकृत सभी पुराने वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) लगवाना अनिवार्य कर दिया गया है।

यह नियम सुप्रीम कोर्ट और केंद्रीय मोटर वाहन नियमों के तहत सुरक्षा और वाहनों की ट्रैकिंग आसान बनाने के लिए लागू किया गया है यह स्नैप-लॉक रिपीट सिस्टम से फिट किया जाता है, जिसे आसानी से निकाला या बदला नहीं जा सकता।
एचएसआरपी न होने पर यातायात पुलिस द्वारा चालान काटा जा सकता है और आरटीओ के कार्य प्रभावित हो सकते हैं इसके विपरीत सड्डू के तनवीरुद्दीन ख्वाजा उर्फ़ अफरोज ने अपनी गाड़ी के एचएसआरपी नम्बर प्लेट के लिए ऑनलाइन आवेदन किया था जिसके तहत उन्हें घर के नजदीक दलदलसिवनी बिजली ऑफिस के सामने परिवहन सुविधा केंद्र वाले ने नंबर प्लेट तो बना करके दे दिया मगर नियमानुसार उसे उसे नंबर प्लेट को उनकी गाड़ी में रिपीट के माध्यम से लगा करके देना था.
जिसे ना करते हुए उन्होंने दोनों नंबर प्लेट उपभोक्ता के हाथ में दे दी और कहां की कहीं से भी लगवा लेना और फोटो खींचकर भेजना तब मेरे द्वारा इसको ऑनलाइन कर दिया जाएगा तब आपकी आरती आपके घर पहुंच जाएगी परिवहन सुविधा केंद्र के मालिक ने कहा की हम यह कार्य निशुल्क मे बतौर सेवा करते है इसका हमको किसी तरहा का कोई पैसा नहीं दिया जाता



