आरिफ कुरैशी की जमानत याचिका ख़ारिज फर्जी हस्ताक्षर कर पुस्तैनी जमीन का बटवारानामा दस्तावेज बनाने के जुर्म मे*
राजनांदगाव . राजनांदगाव मैं युसूफ कुरेशी नामक व्यक्ति ने अपने भतीजा मोहम्मद आरिफ कुरैशी पर आरोप लगाते हुवे कोतवाली थाने मे शिकायत की है की पुस्तैनी जमीन जोकि भरका पारा काली मंदिर के सामने स्थित जमीन का बिना मेरे सहमति के दिनांक 11/10/2022 को फर्जी हस्ताक्षर कर बटवारानामा दस्तावेज तैयार कर पीएम आवास योजना से पैसा लेकर मकान एवं दुकान बनाकर धोखाधडी किया गया जिसके संबंध में लिखित आवेदन कोतवाली थाने मे पेश किया गया .
युसूब कुरैसी ने आवेदन मे जानकारी दी की हमारी पुश्तैनी जमीन भरकापारा, काली मंदिर के सामने स्थित है जिस पर राजनांदगांव द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 के द्वारा 1/3 का बंटवारा आदेश हुआ था जिस पर हम तीन पक्षकार सहमत होकर इकरारनामा किये थे। उसके बाद से ही में कोरबा में रह रहा था। फिर में 22 फरवरी 2025 को राजनांदगांव आया तो मुझे जानकारी मिली कि मेरा भतीजा आरिफ पीएम आवास योजना से पैसा लेकर हमारे हिस्से में मकान एवं दुकान बना लिया है।
आरिफ ने झूठा बंटवारानामा बनाकर अपने नाम से पीएम आवास योजना की राशि लेकर दुकान एवं मकान बनाया है। यह कि, जो बंटवारानामा पीएम आवास के लिये जमा किया गया है उसकी मुझे कोई जानकारी नहीं है एवं उसमें मेरे फर्जी हस्ताक्षर किया गया है
पुलिस विभाग द्वारा कार्यवाही को जैसे ही आगे बढ़ाया गया अपराध दर्ज किया गया आरिफ कुरैशी ने कोट मे जमानत याचिका लगाई जिसे न्यायालय ने ख़ारिज कर दिया