बैनर की अव्यवस्थित स्थापना से हुई दुर्घटना पर मानवाधिकार आयोग ने जताई गंभीर चिंता
रायपुर महापौर माननीय मीनल चौबे जी से मुलाकात कर रायपुर शहर में सार्वजनिक स्थलों पर अनियमित एवं अव्यवस्थित रूप से लगाए जा रहे बैनरों एवं होर्डिंग्स के कारण हो रही दुर्घटनाओं पर अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण आयोग (IHRPC) ने गंभीर चिंता व्यक्त की है।
आयोग के छत्तीसगढ़ प्रदेश महासचिव प्रदुमन शर्मा द्वारा रायपुर महापौर जी से मुलाकात कर इस कारण होने वाली दुर्घटनाओं में दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की माँग की गई है, नगर निगम को बैनर लगाने की व्यवस्था को दुरुस्त करने हेतु तत्काल कदम उठाने की अपील भी की गई है।
आयोग द्वारा उठाए गए मुख्य बिंदु:
• शहर में लगाए जाने वाले बैनरों के लिए समयसीमा और अनुमति की प्रक्रिया स्पष्ट नहीं है।
• बैनर लगाने से पूर्व विद्युत लाइन, स्ट्रीट लाइट, ट्रैफिक सिग्नल आदि पर असर की समीक्षा नहीं की जाती।
• हटाए नहीं गए पुराने बैनर दुर्घटना का कारण बनते हैं।
प्रमुख सुझाव:
• हर बैनर/पोस्टर पर लगाने की तिथि एवं हटाने की तिथि स्पष्ट रूप से अंकित की जाए।
• बैनर लगाने के लिए जैसे ₹10 शुल्क लगाने का तो ₹2हटानेहेतु सुरक्षा निधि जमा करने की व्यवस्था हो।
• तय समयसीमा के भीतर बैनर नहीं हटाने पर दंडात्मक कार्रवाई हो।
आयोग ने आग्रह किया है कि नगर निगम ऐसे बैनरों की जिम्मेदारी तय करे और भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने हेतु सख्त दिशा-निर्देश जारी करे।